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बिहार के ग्रामीण इलाकों की बदलेगी पुलिसिंग, 11 ग्रामीण SP को मिले नए अधिकार और जिम्मेदारी

गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी के क्षेत्राधिकार और अधिकार स्पष्ट कर दिए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को और सशक्त किया जाएगा।

बिहार न्यूज
अपराध पर नकेल कसने की तैयारी
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
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PATNA: बिहार में ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गृह विभाग ने 11 जिलों में नियुक्त ग्रामीण एसपी के क्षेत्राधिकार और अधिकार स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, थानों की निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई की जिम्मेदारी अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से तय की गई है।


पुलिस महकमा ने राज्य में बेहतर और मुस्तैद पुलिसिंग के लिए राज्य में 11 जिलों में निर्धारित ग्रामीण एसपी (पुलिस अधीक्षक) के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करते हुए उनके अधिकार स्पष्ट कर दिए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी है। इसके अनुसार, 2022 में गठित ग्रामीण एसपी के 11 अलग–अलग पदों के अधीन आने वाले अनुमंडल और उनके अंतर्गत आने वाले थानों की संख्या का निर्धारण किया गया है। संबंधित जिलों के एसपी कार्यालयों के शाखाओं का बंटवारा एसपी (ग्रामीण) और अन्य के बीच करेंगे।


इन ग्रामीण एसपी के अधीन आए ये थाने

– गया के ग्रामीण एसपी के कार्य क्षेत्र में अब नीमचक बथानी के एसडीपीओ, टिकारी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), इमामगंज के एसडीपीओ, शेरघाटी–1 एवं शेरघाटी–2 के एसडीपीओ के साथ ही इनके अधीन आने वाले सभी थाने। इन सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अधीन करीब 33 थाने हैं, जो ग्रामीण एसपी के अधीन हो जाएंगे।

– रोहतास एसपी (ग्रामीण) के अधीन सासाराम मुख्यालय कोचस के एसडीपीओ–2, डिहरी एसडीपीओ–2 और विक्रमगंज एसडीपीओ के साथ ही आने वाले सभी 28 थाने।

– मुंगेर (ग्रामीण) एसपी के तहत सदर एसडीपीओ, तारापुर एसडीपीओ और हवेली खड़गपुर एसडीपीओ और इनके अधीन आने वाले 12 थाने।

– बेगूसराय के एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत मंझौल एसडीपीओ, बखरी एसडीपीओ और बलिया एसडीपीओ के साथ ही इनसे जुड़े 11 थाने शामिल हैं।



– भागलपुर एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत कहलगांव–1 एवं कहलगांव– 2 के एसडीपीओ और भागलपुर विधि–व्यवस्था डीएसपी और इनके अंतर्गत आने वाले 18 थाने।

– पूर्णिया ग्रामीण एसपी के अंतर्गत बायसी, बनमनखी और धमदाहा एसडीपीओ और इनके अधीन आने वाले  18 थाने।

– सहरसा एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ और इनके अधीन के 9 थाने शामिल हैं।

– दरभंगा एसपी (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले बेनीपुर, बिरौल एसडीपीओ एवं सदर के एसडीपीओ–2 और इनके तहत आने वाले 19 थाने।



– मुजफ्फरपुर के एसपी (ग्रामीण) के तहत पूर्वी–1, पूर्वी–2 और सरैया के एसडीपीओ के अलावा इनके अधीन आने वाले 24 थाने शामिल हैं।

– सारण के ग्रामीण एसपी के अधीन मढ़ौरा–1, मढ़ौरा–2 एवं सोनपुर के एसडीपीओ और उनके अधीन आने वाले 18 थाने शामिल हैं।

– बेतिया के एसपी ग्रामीण के अधीन सदर–2 और नरकटियागंज के एसडीपीओ तथा इनके अधीन आने वाले 21 थाने आते हैं।


ये होंगे अधिकार

गृह विभाग ने सितंबर 2022 में बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत 181 पदों का सृजन किया गया था। इसमें ग्रामीण एसपी के 11 पद भी शामिल हैं। अब इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र का भी निर्धारण कर दिया गया है। अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, कांडों की समीक्षा एवं अपराध नियंत्रण के साथ ही सभी महत्वपूर्ण विषयों से जिला एसपी को अवगत कराना। अपने अधीन थानों की अपराध पंजी, दैनिक प्रतिवेदन, पेट्रोलिंग चार्ट समेत अन्य का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना। अपने क्षेत्राधिकार पदस्थापित दारोगा और उनके नीचे के पदाधिकारी (सिपाही और हवलदार) को निलंबित कर सकते हैं। पुलिस लाइन के पदाधिकारियों का निलंबन जिला एसपी से विमर्श करने के बाद कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार पुलिस परेड में भाग लेंगे। पुलिस सभा में मौजूद रहेंगे।

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Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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