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डॉक्टरों से मारपीट की तो 5 साल के लिए जाना होगा अंदर, दूसरे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी कानून लाएगी सरकार

DESK : मरीजों के इलाज के दौरान परिजनों के निशाने पर अक्सर आ जाने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने द हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिक स्

डॉक्टरों से मारपीट की तो 5 साल के लिए जाना होगा अंदर, दूसरे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी कानून लाएगी सरकार
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DESK : मरीजों के इलाज के दौरान परिजनों के निशाने पर अक्सर आ जाने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने द हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लीनिक स्टैब्लिशमेंट नाम का एक नया प्रपोजल तैयार किया है जिसके तहत डॉक्टर नर्स तारा मेडिकल स्टाफ और एएनएम को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस नए कानून का का स्वरूप सार्वजनिक किया है जिसपर अगले 30 दिनों के अंदर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इस नए कानून के लागू होने के बाद डॉक्टरों के साथ मारपीट करने पर 5 साल तक की जेल और साथ ही साथ 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेडिकल संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे बाजार मूल्य का दोगुना हर्जाना देना होगा।
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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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