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राम मंदिर पर शाह का बयान - सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चलती है, सीएम नीतीश ने कहा - SC फैसले के लिए स्वतंत्र है

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राम मंदिर मामले पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है. उधर एक निजी चैनल

राम मंदिर पर शाह का बयान - सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से चलती है, सीएम नीतीश ने कहा - SC फैसले के लिए स्वतंत्र है
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PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राम मंदिर मामले पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले के लिए स्वतंत्र है. उधर एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस मुद्दे पर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे. सुप्रीम कोर्ट किसी के चाहने से नहीं चलती, अपने तरीके से चलती है. अयोध्या मामले में कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं - नीतीश सीएम नीतीश ने मगध महिला कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अयोध्या मामले में कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो जरूरी लगे वो उस हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. बता दें कि जेडीयू हमेशा से ये कहती रही है कि इस मुद्दे पर फैसला आपसी सहमति या कोर्ट के जरिए ही होना चाहिए. कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में निर्णय रोका - अमित शाह एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शायद राम मंदिर का निर्णय पहले ही आ जाता लेकिन कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव से पहले इसपर निर्णय नहीं आना चाहिए. अब चुनाव भी निपट गए है और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है, अब राम मंदिर पर निर्णय भी आ ही जायेगा. राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला जल्द अयोध्या मामले पर जल्द फैसला आने के आसार बढ़ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी पक्षों के वकीलों से कहा कि वह 18 अक्टूबर तक अपनी जिरह पूरी कर लें. ऐसे में यह माना जा रहा है कि नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला दे देगा. 6 अगस्त से शुरू हुई इस ऐतिहासिक सुनवाई का बुधवार को 26वां दिन था. 16 दिन हिंदू पक्ष ने दलीलें रखी थीं. जबकि मुस्लिम पक्ष अब तक 10 दिन बोल चुका है. कल कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से यह बताने को कहा था कि वह दलील रखने के लिए कितना समय चाहते हैं. कोर्ट ने कहा था, ""हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे पास फैसला लिखने के लिए कितना समय होगा.
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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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